आगज़नी (अंग्रेज़ी: arson या arsony) जानबूझ कर किसी इमारत, घर, वाहन, जंगली क्षेत्र या अन्य सम्पत्ति में आग लगाने के अपराध को कहते हैं। किसी स्थान पर लापरवाही या ग़लती से आग लगा देना, या फिर स्वयं ही किसी कारण कहीं आग लग जाना आगज़नी से अलग समझे जाते हैं, हालांकि वे भी अन्य प्रकार के अपराध हो सकते हैं। आगज़नी अक्सर दंगे-फ़सादों में या किसी से व्यक्तिगत शत्रुता निकालने में देखी जाती है। व्यापार में भी कभी-कभी अपने प्रतिद्वंदी के कारख़ानों को ठप्प करने के लिए या फिर बीमा करवाकर अपने घाटे में चल रहे व्यापार से स्वयं ही ग़ैर-कानूनी विधि से पैसा लेने के लिए आगज़नी का अपराध देखा जाता है।
बहुत से देशों में आगज़नी से हुई मौतों को हत्या का दर्जा दिया जाता है और पकड़े जाने पर अपराधी को फांसी जैसा मृत्यु-दंड तक मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में आगज़नी में बच्चों को पहुंची चोट या मौतों के लिए विशेष कड़े दंड निर्धारित हैं।
पुलिस, बीमा निरीक्षकों, अग्निशमन करने वालों और अन्य सम्बन्धी लोगों को अक्सर बिना अपराध के लगी आग और आगज़नी में अंतर बताने की शिक्षा दी जाती है।
कभी-कभी आगज़नी के लिए 'अग्निकांड' शब्द भी प्रयोग होता है। इसके बावजूद, ध्यान दें कि जबकि 'आगज़नी' शब्द सदैव एक अपराध के सन्दर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, 'अग्निकांड' किसी बिना-जुर्म के लगी भयंकर आग के लिए भी प्रयोग होता है।
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