भारतीय संविधान के प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक पन्थनिरपेक्ष देश है। लेकिन भारतीय पन्थनिरपेक्षता, पश्चिमी देशों की पन्थनिरपेक्षता से थोड़ी भिन्न है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहाँ धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णत: संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारतीय संदर्भ में यह अंतर-धार्मिक समानता पर आधारित है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है।
धर्म शब्द का अर्थ पंथ नही होता। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द ही गलत है। सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नही अपितु पंथनिरपेक्ष होता है । धर्म शब्द का विश्व में किसी भी समृद्ध भाषा मे पर्यायवाची शब्द नही है। इसलिए पंथनिरपेक्ष या सेक्युलर कहना उचित है। धर्मनिरपेक्षता असंभव है। धर्म एक ही होता है। सार्वभौम नियम ही धर्म है। ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख ये धर्म नही है अपितु पंथ मजहब या संप्रदाय है। धर्म के 10 लक्षण होते हैं जो मनुस्मृति मे दर्ज है। भारत के सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है - यतो धर्मस्ततो जयः।
धर्मनिरपेक्ष शब्द, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बयालीसवें संशोधन (1976) द्वारा डाला गया था। भारत का इसलिए एक आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास और किसी भी धर्म के चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। सरकार के पक्ष में या किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह बराबर सम्मान के साथ सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए कानून के सामने बराबर हैं। कोई धार्मिक अनुदेश सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिया जाता है। फिर भी, सभी स्थापित दुनिया के धर्मों के बारे में सामान्य जानकारी समाजशास्त्र में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में दिया जाता है, किसी भी एक धर्म या दूसरों को कोई महत्व देने के बिना। मौलिक मान्यताओं, सामाजिक मूल्यों और मुख्य प्रथाओं और प्रत्येक स्थापित दुनिया धर्मों के त्योहारों के संबंध के साथ सामग्री / बुनियादी मौलिक जानकारी प्रस्तुत करता है। एसआर बोम्मई बनाम भारतीय संघ में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है कि धर्मनिरपेक्षता था।
ध्यातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया, लेकिन 'पन्थनिरपेक्ष' शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किसी अन्य भाग में नहीं किया गया है। वैसे संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद हैं जिनके आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है-
वर्तमन में भारत मे धर्मनिरपेक्ष
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची धार्मिक संस्थानों, दान और न्यासों को तथाकथित समवर्ती सूची में रखती है, जिसका अर्थ है कि भारत की केंद्र सरकार और भारत में विभिन्न राज्य सरकारें धार्मिक संस्थानों, दान और न्यासों के बारे में अपने कानून बना सकती हैं। यदि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून और राज्य सरकार के कानून के बीच कोई विरोध होता है, तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। भारत में धर्म और राज्य को अलग करने के बजाय ओवरलैप के इस सिद्धांत को 1956 में अनुच्छेद 290 से शुरू होने वाले संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला में मान्यता दी गई थी, जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द के अतिरिक्त था।

भारत की केंद्र और राज्य सरकारें धार्मिक इमारतों और बुनियादी ढांचे का वित्त और प्रबंधन करती हैं। ऊपर, वक्फ संपत्तियों के लिए 2014 में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन।
समवर्ती सूची संरचना के माध्यम से धर्म और राज्य के ओवरलैप ने भारत में विभिन्न धर्मों, धार्मिक विद्यालयों और व्यक्तिगत कानूनों को राज्य का समर्थन दिया है। राज्य का यह हस्तक्षेप प्रत्येक धर्म के आदेशों के अनुरूप होते हुए भी असमान और परस्पर विरोधी है। उदाहरण के लिए, 1951 का एक धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती भारतीय कानून राज्य सरकारों को हिंदू मंदिरों को जबरन अपने कब्जे में लेने, उनका स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति देता है, और प्रसाद से राजस्व एकत्र करता है और उस राजस्व को किसी भी गैर-मंदिर उद्देश्यों के लिए पुनर्वितरित करता है जिसमें मंदिर के विरोध में धार्मिक संस्थानों का रखरखाव शामिल है; भारतीय कानून इस्लामिक और अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक स्कूलों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत की राज्य और केंद्र सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है, अगर स्कूल इस बात से सहमत है कि छात्र के पास धार्मिक शिक्षा से बाहर निकलने का विकल्प है, यदि वह ऐसा कहता है , और यह कि स्कूल धर्म, नस्ल या किसी अन्य आधार पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व और संचालित शैक्षिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की मनाही है, लेकिन धार्मिक संप्रदाय और बंदोबस्त अपना स्कूल खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उन्हें आंशिक राज्य वित्तीय सहायता का अधिकार है।
महत्वपूर्ण आबादी वाले भारत के धर्मों के संदर्भ में, केवल इस्लाम में शरीयत के रूप में धार्मिक कानून हैं जिन्हें भारत मुस्लिम पर्सनल लॉ के रूप में अनुमति देता है।
भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य से धर्म को अलग करना है। व्यक्तिगत डोमेन में मुस्लिम भारतीयों के लिए धार्मिक कानून; और वर्तमान में, कुछ स्थितियों में जैसे कि धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों में राज्य आंशिक रूप से कुछ धार्मिक विद्यालयों को वित्तपोषित करता है। इन मतभेदों ने कई विद्वानों को यह घोषित करने के लिए प्रेरित किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द पश्चिम और अन्य जगहों पर व्यापक रूप से समझा जाता है; बल्कि यह एक जटिल इतिहास वाले राष्ट्र में राजनीतिक लक्ष्यों के लिए एक रणनीति है, और जो अपने घोषित इरादों के विपरीत हासिल करती है। एक समान नागरिक संहिता के प्रयास पर लंबे समय से एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य को साकार करने के साधन के रूप में चर्चा की गई है। धर्म और राज्य के बीच ओवरलैप ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों और हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थकों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। हिंदू राष्ट्रवादी अपने आधार को आंदोलित करने के लिए समान नागरिक संहिता मंच का उपयोग करते हैं, भले ही कोई वास्तविक कार्यान्वयन नहीं हुआ हो। वे भारत में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता को "छद्म-धर्मनिरपेक्षता" के रूप में वर्णित करते हैं, राजनीतिक "अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण" के लिए एक छलावरण वाला पाखंड। 28 जुलाई 2020 तक, भारत के संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दलीलें चल रही थीं।
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