एनडीटीवी इंडिया: भारतीय समाचार टीवी चैनल

एनडीटीवी इंडिया एक हिन्दी टी वी चैनल है। यह एक समाचार चैनल है। इस टीवी चैनल का पूरा नाम न्‍यू दिल्‍ली टेलीविजन है।

NDTV India
एनडीटीवी इंडिया: भारतीय समाचार टीवी चैनल
देशभारत
प्रसारण क्षेत्रभारत और अंतर्राष्ट्रीय
मुख्यालयनई दिल्‍ली
प्रोग्रामिंग
भाषाएँहिंदी
चित्र प्रारूप4:3/16:9 (576i SDTV),
16:9 1080i (HDTV)
स्वामित्व
स्वामित्वएनडीटीवी
बंधु चैनलएनडीटीवी 24x7
एनडीटीवी गुड टाइम्स
एनडीटीवी प्राइम
इतिहास
आरंभ2003 (२००३)
कड़ियाँ
वेबसाइटkhabar.ndtv.com
एनडीटीवी इंडिया: भारतीय समाचार टीवी चैनल
एनडीटीवी का प्रतीक चिह्न

एनडीटीवी इंडिया, भारत का एक हिंदी समाचार चैनल है जिसका मालिकाना नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड के पास है।

जून 2016 में एनडीटीवी ने यूनाइटेड किंगडम में एन डी टी वि इंडिया और एनडीटीवी स्पाइस नामक दो अलग-अलग चैनल शुरू करने का निर्णय लिया। एनडीटीवी इंडिया न्यूज़ चैनल ने डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 45 पर 1 मार्च 2019 को जोड़ा दिया

एनडीटीवी अपने अध्यक्ष, प्रणय रॉय, और उनकी पत्नी और प्रबंध निदेशक, राधिका रॉय के दिमाग की फसल थी।

1988 में, एनडीटीवी के निर्माताओं ने दूरदर्शन के लिए समाचार और सामयिक घटनाएँ द वर्ल्ड दिस वीक को प्रदर्शित किया। यह कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय साबित हुआ और एनडीटीवी ने एक विश्वसनीय निजी समाचार निर्माता के रूप में अपनी छवि स्थापित कर ली। यह भारत के पहले 24 घंटे के समाचार चैनल, स्टार न्यूज के लिए एकमात्र समाचार सामग्री प्रदाता और निर्माता बन गया। 2003 में, उन्होंने दो 24 घंटे के समाचार चैनल-एनडीटीवी 24x7 को अंग्रेजी में और एनडीटीवी इंडिया को हिंदी में शुरू किया।

एसोसिएटेड जर्नलिस्ट हैं

विवाद

जनवरी 2016 में, इन्हे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से नोटिस प्राप्त हुआ जो की उनके पठानकोट आतंकवादी हमले के अपने कवरेज को लेकर था जो की कथित रूप से मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए था। 4 जनवरी 2016 को, जबकि पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर 2 जनवरी 2016 को हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बल अपने काउंटर ऑपरेशन के तहत कार्यरत थे, एन डी टी वि इंडिया ने 1225 और 1231 घंटे (आई एस टी) के बीच लाइव टेलीकास्ट किया था, यह कथित तौर पर एक "रणनीतिक रूप से संवेदनशील जानकारी" थी। 2 नवंबर 2016 को, मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने 9 नवंबर 2016 को चैनल के एक दिन के लिए ब्लैकआउट का आदेश दिया, जिसमें पूरे भारत में किसी भी मंच पर एक दिन के लिए "ट्रांसमिशन या री-ट्रांसमिशन" को प्रतिबंधित किया गया था। आदेश में यह भी कहा गया है कि एनडीटीवी ने एयरबेस में गोला-बारूद और आयुध के पदों के साथ-साथ आसपास के स्कूलों और आवासीय क्षेत्रों के साथ-साथ नागरिक जीवन को खतरे में डालने वाली सामरिक-संवेदनशील जानकारी का खुलासा किया था। इस कवरेज को केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1994 के उल्लंघन में माना गया था, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों की लाइव कवरेज को रोकते हैं।

बाद में प्रमुख पत्रकारों के साथ संपादकों गिल्ड और अन्य संगठनों ने इस आदेश के खिलाफ आकर सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने का दावा किया। यह कहा गया था कि सरकार ने एनडीटीवी इंडिया को सरकार की आलोचना करने और विशेष रूप से रवीश कुमार द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने कार्यक्रम प्राइम टाइम के माध्यम से सार्वजनिक हित के सवाल पूछने के लिए निशाना बनाया गया था, ऐसे समय में जब अन्य समाचार चैनलों ने सरकार के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में काम किया और सरकार द्वारा किये गए प्रचार को प्रसार किया।

चैनल द्वारा आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का फैसला करने के बाद, 5 नवंबर 2016 को सुनवाई की तारीख मिली, और सोशल मीडिया पर जनता से समर्थन प्राप्त किया और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से, सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से सुनवाई से ठीक पहले ब्लैकआउट के बारे में अपने आदेश को रोक दिया

चैनल, विशेष रूप से रवीश कुमार द्वारा आयोजित कार्यक्रम प्राइम टाइम को अक्सर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनात्मक खबर दिखाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना की जाती है। कंपनी ने इसे विच -हंट कहा है। रवीश कुमार ने कई बार कहा है कि सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें लगातार परेशान और धमकाया जाता रहा है।

सन्दर्भ

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