वस्तु एवं सेवा कर (संक्षेप मे: व॰से॰क॰ या जीएसटी अंग्रेज़ी: GST, अंग्रेज़ी: Goods and Services Tax) भारत में १ जुलाई २०१७ से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। इसके लागू होने से केन्द्र सरकार एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गयी है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था।
वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% और,28% (5 TYPES) । मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर है। GST क्या है विस्तार में समझने के लिए यहाँ क्लिक करे। GST 4 प्रकार के होते है CGST (CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX) , SGST (STATE GOODS AND SERVICE TAX) , UTGST (UNION TERRITORY GOODS AND SERVICE TAX) , IGST (INTIGRATED GOODS AND SERVICE TAX) .
जीएसटी दर की गणना कसे करे GST रेट की गणना करने के लिए भारत सरकार ने एक gst Calculator को जारी किया गया है जिससे आप अपनी वस्तु की जीएसटी दर जान सकते हैं
इस कर के अनेक अच्छे परिणाम हैं जिसमें से एक यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन का समय बीस प्रतिशत कम हो गया है। अप्रैल २०२३ में जीएसटी का संग्रहण 187,035 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे।
चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोटेर्शन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।
आप सरकारी पोर्टल के माध्यम से जीएसटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, या आप जीएसटी सेवा केंद्र में पंजीकरण कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस व्यवस्था से निम्न लाभ संभावित हैं:
इसका सुझाव विजय केलकर समिति (2002) ने दिया था। यह कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त (निर्मला सीतारमण) मंत्री हैं। असीम दास गुप्ता समिति ने स्वरूप दिया राज्य सभा मे असम में सबसे पहले स्वीकारकर कानून बना दिया।
जीएसटी काउंसिल ने पाँच तरह के कर निर्धारित किये हैं, ये 0,5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत | हालांकि बहुत सी चीजों को जीएसटी से छूट दी गई है उन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा जबकि लग्जरी एवं महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। सरकार के अनुसार इसमें से 81 प्रतिशत चीजें जीएसटी की 18 प्रतिशत की श्रेणी तक आएंगी |
आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पर लगाए जाने चाहिएँ, किन्तु भारत में राज्य व केन्द्र तथा एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न दरें आदि होने से प्रारम्भ में ४ दरें निर्धारित की गईं ताकि वर्तमान राजस्व में अधिक अंतर न पड़े। ये चार दरें 5%, 12%, 18% तथा 28% हैं। आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध, लस्सी, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप, न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ और हैंडलूम आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। 40लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को इस कर व्यवस्था से छूट दी गई है।
मास | कर-प्राप्ति | परिवर्तन |
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मई | ₹ 940.16 बिलियन (US$13.73 अरब) | |
अप्रैल | ₹ 1,034.58 बिलियन (US$15.1 अरब) | |
मार्च | ₹ 892.64 बिलियन (US$13.03 अरब) | |
February | ₹ 851.74 बिलियन (US$12.44 अरब) | |
January | ₹ 863.18 बिलियन (US$12.6 अरब) | |
December | ₹ 867.06 बिलियन (US$12.66 अरब) | |
November | ₹ 808.08 बिलियन (US$11.8 अरब) | |
October | ₹ 833.46 बिलियन (US$12.17 अरब) | |
सितम्बर | ₹ 951.31 बिलियन (US$13.89 अरब) | |
अगस्त | ₹ 931.41 बिलियन (US$13.6 अरब) | |
जुलाई | ₹ 940.00 बिलियन (US$13.72 अरब) |
लगभग ३८ लाख नए करदाता जीएसटी में पञ्जीकृत हुए हैं। इस प्रकार कुल करदाताओं की संख्या १ करोड़ पार कर गयी है (६४ लाख करदाता पहले से पंजीकृत थे)
मास | वापसी की संख्या | परिवर्तन |
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December | 63 lakh | |
November | 64 lakh | |
October | 65 lakh | |
September | 69 lakh | |
August | 67 lakh | |
July | 63 lakh |
https://web.archive.org/web/20190729080404/https://www.paisabazaar.com/tax/gst-rates/
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